चुलाई शराब रखने के जुर्म में कोर्ट ने सुनाया कुंती देवी को पांच वर्ष की सजा, एक लाख रुपया आर्थिक दंड
चुलाई शराब रखने के जुर्म में कोर्ट ने सुनाया कुंती देवी को पांच वर्ष की सजा, एक लाख रुपया आर्थिक दंड
समस्तीपुर(जकी अहमद)
संजय कुमार द्वितीय अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश न्यायालय संख्या 2 समस्तीपुर की अदालत द्वारा उत्पाद वाद संख्या 417 / 2019 के अभियुक्त कुंती देवी पति दशरथ सहनी साकिन विशनपुर डीहा थाना सिंघिया जिला समस्तीपुर निवासी को 12 लीटर चुलाई शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए अंतर्गत धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पांच साल कि सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छः माह की अतिरिक्त साधारण कारावास कि सजा भुगतनी पड़ेगी।
