आरटीई के तहत नामांकित छात्र ने सेशन फीस मांगने का लगाया आरोप
आरटीई के तहत नामांकित छात्र ने सेशन फीस मांगने का लगाया आरोप
_रिपोर्ट: सुधीर मालाकार_
महुआ (वैशाली)
प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत समसपुरा निवासी पंकज कुमार के पुत्र प्रीतम कुमार ने आरटीई के तहत नामांकन होने के बावजूद विद्यालय पर सेशन फीस मांगे जाने का आरोप लगाया है। छात्र ने इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महुआ को आवेदन देकर जांच की मांग की है।
*क्या है मामला*
आवेदन में छात्र ने लिखा है कि उसका नामांकन कुशहर खास स्थित एक निजी विद्यालय में राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत प्रथम कक्षा में हुआ था। वर्तमान में वह द्वितीय कक्षा में अध्ययनरत है। आरोप है कि अब विद्यालय प्रशासन द्वारा उससे सेशन फीस की मांग की जा रही है, जबकि आरटीई नियमों के अनुसार नामांकन के बाद इस प्रकार की फीस लेना नियम विरुद्ध है।
*प्रशासन का पक्ष*
इस मामले में पूछे जाने पर प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महुआ मुन्ना कुमार ने बताया कि छात्र के आवेदन का मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन के बाद मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
*क्या कहता है नियम*
राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों का निःशुल्क नामांकन होता है। ऐसे छात्रों से किसी भी प्रकार की ट्यूशन फीस, सेशन फीस या अन्य शुल्क लेना प्रतिबंधित है।
