April 6, 2022

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राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्यान संघटन ने लिखित आवेदन पत्र देकर,अवैधानिक रूप से शराब/मदिरा दुकान संचालित को लेकर लगाई न्याय कि गुहार।     

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 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्यान संघटन ने लिखित आवेदन पत्र देकर,अवैधानिक रूप से शराब/मदिरा दुकान संचालित को लेकर लगाई न्याय कि गुहार।                                             रिपोर्ट नसीम रब्बानी                                                                             ग्वालियर(मध्यप्रदेश)- दरगाह जस्टिस मजहर अली शाह,दरगाह हजरत चिल्लेशाह बाबा एवं दरगाह हजरत शहीदुरहमान कब्रस्तान चिल्लेशाह परिसर, लक्ष्मीगंज धर्मकांटा के पास स्थित है उक्त दरगाहे एवं परिसर मुस्लिम आस्था का प्रमुख स्थान है। दरगाह के बगल में अवैधानिक रूप से शराब/मदिरा दुकान संचालित की जा रही है जिसे हटवाये जाने हेतु आयुक्त महोदय आबकारी विभाग जिला ग्वालियर (म.प्र.)सह कलेक्ट्रेक्ट कार्यालय जिला ग्वालियर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्यान संघटन ने लिखित आवेदन पत्र देकर न्याय कि गुहार लगाई है। लिखित आवेदन के अनुसार कहना है कि
(1).ग्वालियर शहर में लक्ष्मीगंज , सब्जीमण्डी के पास कई वर्षों प्राचीन दरगाह जस्टिस मज़हर अली शाह, दरगाह हजरत चिल्लेशाह बाबा एवं दरगाह हजरत शहीदुरहमान कब्रस्तान चिल्लेशाह परिसर,लक्ष्मीगंज धर्मकांटा के पास स्थित है। उक्त स्थान मुस्लिम समुदाय की आस्था का प्रमुख स्थान है जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का नियमित रूप से आना जाना रहता है।उक्त वर्णित सभी दरगाहें कब्रस्तान चिल्लेशाह परिसर में स्थित है। राजस्व अभिलेख में भी उक्त स्थान कब्रस्तान के नाम से इन्द्राज है,जिसका सर्वे क्रमांक 55/3 ग्राम कोटा लश्कर, तहसील व जिला ग्वालियर है।

(2) उक्त वर्णित दरगाह एवं कब्रस्तान के पास श्री अनिल अग्रवाल द्वारा दुकान का निर्माण किया गया है और उक्त दुकान,मदिरा दुकान संचालन हेतु किराये पर प्रदान की गई है।उक्त स्थान पर दरगाह के ठीक बगल में दीवाल से लगी हुई मदिरा दुकान का संचालन कर लाखों रूपये प्रतिमाह किराया श्री अनिल अग्रवाल द्वारा शराब की दुकान से प्राप्त किया जा रहा है।

(3) दरगाह के पास मदिरा दुकान का संचालन किया जाना नियमानुसार भी प्रतिबंधित है इसके बावजूद भी श्री अनिल अग्रवाल द्वारा शराब माफिया से मिलकर दरगाह एवं कब्रस्तान की भूमि पर अतिक्रमण कर मदिरा दुकान संचालित की जा रही है जिसे तत्काल हटाया जाना आवश्यक है।
(4) उक्त क्षेत्र में दरगाह के साथ-साथ अन्य धार्मिक स्थल भी है तथा ग्वालियर शहर की सबसे बड़ी सब्जी मण्डी यहीं लगती है और गल्ला मण्डी भी यही है दिनभर आमजनता एवं महिलाओं का आना जाना रहता है,पास में ही स्थित शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का भी आवागमन होता रहता है। मदिरा दुकान से मदिरा उपयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा शराब की बोतले दरगाह एवं कब्रस्तान परिसर में मजारों पर फैंकी जाती है तथा नशे में छात्राओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़ भी की जाती है, आयेदिन नशे के आदि लोगों द्वारा उत्पाद मचाया जाता है और अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है इस कारण क्षेत्र के निवासियों तथा आने जाने वाले व्यक्तियों का जीवन संकटमय हो गया है
(5) उक्त दुकान वास्तविकता में आबगाकरी विभाग द्वारा गोल पहाड़िया क्षेत्र में आबंटित की गई है परन्तु दुकान संचालक द्वारा उक्त दुकान का संचालन आबंटित स्थान पर न कर अन्य स्थान पर दरगाह के बगल में किया जा रहा है जो कि अवैधानिक कृत्य है। उपरोक्त स्थिति में उक्त दुकान हटाया जाना आवश्यक है। (6) आबंटित स्थान से पृथक स्थान पर शराब/मदिरा दुकान का संचालन किये जाने से सभी क्षेत्रवासी एवं आने जाने वाले व्यक्तियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। आयेदिन नशे की स्थिति में झगड़े होते रहते है महिलाऐं तथा छात्रों का निकलना मुश्किल हो गया है।उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त दुकान हटाया जाना आवश्यक है। नियम विरूद्ध स्थापित संचालित होने वाली शराब ५ मदिरा दुकान को तत्काल बंद किया जाना एवं हटाये जाने की मांग की है।

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