*मध निषेध मामले में गब्बर सहनी को कोर्ट ने सुनाया पांच वर्ष, एक लाख रुपया अर्थ दंड कि सजा सुनाई गई*
1 min read*मध निषेध मामले में गब्बर सहनी को कोर्ट ने सुनाया पांच वर्ष, एक लाख रुपया अर्थ दंड कि सजा सुनाई गई*
समस्तीपुर(जकी अहमद)
जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के हरपुर भिंडी निवासी विश्वनाथ सहनी का पुत्र गब्बर सहनी के ठिकाना से दिनांक 16 जुन 2019 को करीब 3 :10 बजे दोपहर ताजपुर थाना क्षेत्र के हरपुर भिंडी गांव स्थित गब्बर सहनी के नया मकान के पीछे पूरब में अभियुक्त के खेत मे लगे ताड़ के पेड़ के पास एक झोला से 2.04 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। इस मामले में गब्बर सहनी को गिरफ्तार किया गया था। आज दिनांक 18 जनवरी 2023 को अभियुक्त गब्बर सिंह को अंतर्गत धारा 30 (ए) बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत संजय कुमार ll, अनन्य विशेष उत्पाद न्यायधीश न्यायालय संख्या 2 समस्तीपुर द्वारा दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपया जुर्माना दंड स्वरूप सुनाया गया। जुर्माना कि राशि नहीं देने पर छ : माह का साधारण अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन कि ओर से अविनाश राय, विशेष लोक अभि0 उत्पाद, अभियुक्त कि ओर से अधिवक्ता अमर कुमार पाठक ने अपना पक्ष रखा।