April 12, 2026

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“मधुबनी DM आनंद शर्मा का सख्त आदेश: निजी स्कूलों की मनमानी फीस और किताबों की लूट पर होगी कार्रवाई”

“मधुबनी DM आनंद शर्मा का सख्त आदेश: निजी स्कूलों की मनमानी फीस और किताबों की लूट पर होगी कार्रवाई”

मधुबनी, 12 अप्रैल 2026: शिक्षा के व्यावसायीकरण और निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसते हुए *मधुबनी जिला पदाधिकारी श्री आनंद शर्मा* ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीएम ने साफ कहा कि निजी स्कूलों द्वारा फीस, ड्रेस और किताबों के नाम पर हो रही अवैध वसूली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

*क्या है आदेश:*
जिला पदाधिकारी को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि जिले के कई निजी विद्यालय नामांकन के दौरान *पुनः नामांकन, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क, ड्रेस और पुस्तक* के नाम पर अत्यधिक राशि वसूल रहे हैं। साथ ही अभिभावकों को स्कूल द्वारा तय दुकानों से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

डीएम श्री आनंद शर्मा ने इसे *”शिक्षा का काला कारोबार”* बताते हुए सभी निजी स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं।

*निजी स्कूलों को मानने होंगे ये नियम:*
1. *शुल्क की जानकारी सार्वजनिक करें:* प्रवेश, मासिक, वार्षिक, विकास सहित सभी तरह के शुल्क स्कूल के सूचना पट्ट और वेबसाइट पर लिखना अनिवार्य।
2. *किताब-ड्रेस की सूची जारी करें:* कौन सी किताबें और ड्रेस लगेगी, उसकी सूची भी सार्वजनिक करनी होगी।
3. *दुकान की बाध्यता खत्म:* अभिभावकों को किसी खास दुकान से सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वे कहीं से भी खरीद सकेंगे।
4. *हर साल ड्रेस नहीं बदलेगी:* स्कूल हर साल यूनिफॉर्म बदलने जैसी अनावश्यक प्रथा से बचेंगे।

*किन कानूनों का करना होगा पालन:*
– शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
– बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2019
– बिहार विद्यालय परिवहन संचालन विनियमन, 2020

*उल्लंघन पर होगी कार्रवाई:*
डीएम ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर *नियमानुसार कड़ी कार्रवाई* होगी। इस आदेश की निगरानी अनुमंडल स्तर पर एसडीओ और जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी करेंगे।

डीएम ने कहा, _”इस कार्रवाई का मकसद शिक्षा को व्यापार बना चुके संस्थानों पर लगाम लगाना और अभिभावकों को राहत देना है।”_ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

रिपोर्ट: मोहम्मद सलीम आज़ाद, मधुबनी एन.आर. इंडिया टीवी न्यूज़, मधुबनी

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