दहेज लोभी लड़का पक्ष द्वारा शादी से किया इनकार
पातेपुर से मोहम्मद एहतेशाम पप्पु एवं बब्लू मिश्रा की रिपोर्ट।
पातेपुर थाना क्षेत्र के मंडई डीह गांव में लड़के की शादी के लिए बात तय होने के बाद लड़की की रिंग सेरेमनी की रस्म पूरी होने एवं उपहार में शादी की सभी सामग्री समेत तीन लाख रुपये लड़की के पिता द्वारा दिये जाने बावजूद दहेज लोभी लड़का पक्ष द्वारा शादी से इनकार करने एवं दहेज में कार देने पर शादी करने की बात कहते हुए लड़की पक्ष को दरबाजे से भगा देने को लेकर लड़की के पिता ने पातेपुर थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में पुलिस लड़की के पिता द्वारा दिये आवेदन के आधार पर प्राथिमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है।
इस संबंध में लड़की के पिता महुआ थाना क्षेत्र के भगवतपुर तरौरा गांव निवासी अरविंद कुमार उर्फ संतोष कुमार द्वारा पातेपुर थाने में दिए आवेदन के अनुसार उन्होंने अपनी पुत्री की शादी पातेपुर थाना क्षेत्र के मंडई डीह गांव निवासी ब्रजकिशोर सिंह के पुत्र रवी रौशन के साथ तय की थी। बीते 10 जुलाई को लड़का लड़की का रिंग सेरेमनी भी सम्पन्न हो गया था। 11 जुलाई को लड़की पक्ष के द्वारा लड़के के तिलक समारोह में लड़की को दिए जाने वाले उपहार सामग्री के साथ तीन लाख रुपये नगद भी लड़के के पिता को दिया गया था। इसी बीच लड़की के भाई रितेश कुमार की गंडक नदी में डूबने से मौत हो गई थी। जिस कारण शादी की तिथि तय नही हो सकी। इसी दौरान लड़के के पिता ब्रजकिशोर सिंह द्वारा अपने पुत्र रवी रौशन की शादी कही अन्यत्र दहेज में मोटी रकम लेकर तय कर दिया। जब इस आशय की जानकारी अरविंद कुमार को हुई तो इन्होंने मंडई डीह पहुंच कर ब्रजकिशोर सिंह से इस मामले में बात की तो लड़के वाले द्वारा यह कहा गया कि दहेज में चार चक्का गाड़ी और पांच लाख रुपये देने में अगर सक्षम है तो शादी होगी। जिसपर असमर्थ होने पर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। जिसके बाद इस मामले को लेकर पातेपुर थाना परिसर स्थित शिव मंदिर परिसर में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में पंचों द्वारा यह फैसला किया गया कि लड़की के पिता द्वारा दिया गया तीन लाख रुपये वापस कर देना है। जिसके लिए दो माह का समय लड़के वाले को दिया गया। पंचों के फैसले के अनुसार लड़के के पिता द्वारा इसके लिए लड़की के पिता को बतौर गारंटी के तौर पर दो माह बाद का तिथि अंकित कर एक तीन लाख रुपये का चेक भी दिया गया था। समय पूरा होने के बाद जब लड़की के पिता द्वारा उक्त चेक जब बैंक में डाला गया तो खाते में पैसा नही होने के कारण चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने की सूचना लड़के पक्ष के लोगो को देने पर उन्होंने दो तीन दिन का समय फिर से लिया। जब तीन दिन बाद पुनः खाते में चेक डाला गया तो फिर एक बार चेक बाउंस हो गया। जिसपर लड़की के पिता ने थाने में आवेदन देकर रवी रौशन कुमार एवं उसके पिता ब्रज किशोर सिंह के विरुद्ध नामजद प्राथिमिकी दर्ज कराते हुए इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।
