April 17, 2026

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लाभुक के द्वारा आवास का निर्माण का शुरुआत नही कराने वाले कुल 121 लाभुकों के विरुद्ध नीलाम वाद पत्र दायर

पातेपुर से अरविंद कुमार मिश्रा उर्फ बबलू मिश्रा की रिपोर्ट
पातेपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतो में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21तक के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार द्वारा प्रदत्त राशि का प्रथम क़िस्त का उठाव करने के बावजूद लाभुक के द्वारा आवास का निर्माण का शुरुआत नही कराने वाले कुल 121 लाभुकों के विरुद्ध नीलाम वाद पत्र दायर करने के लिए पातेपुर बीडीओ मनोज कुमार राय ने अंचलाधिकारी को लाभुकों की सूची के साथ भेज दिया है।

इस संबंध में बीडीओ मनोज कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया कि पातेपुर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17से लेकर 2020-21 के बीच पातेपुर के विभिन्न पंचायतो में कुल 121 वैसे लाभुक है जिन्हें आवास निर्माण के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का प्रथम क़िस्त भुगतान किए जाने के बाद भी अब तक निर्माण कार्य शुरू नही कराया है उन्हें पूर्व में भी कई बार नोटिस दिए गए थे. नोटिस के बावजूद लाभुक द्वारा निर्माण नही कराने की स्थिति में प्रखंड कार्यालय के पत्रांक 1068 दिनांक 2 जून 2022 के आलोक में अंचलाधिकारी मुन्ना प्रसाद को उक्त डिफाल्टर लाभुकों की सूची के साथ दस्तावेज पत्र संलग्न करते हुए सभी 121 लाभुकों के विरुद्ध नीलाम वाद पत्र दायर कर राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है. भेजी गई सूची में बकाढ पंचायत के 16, हरलोचनपुर सुक्की के 4, सिमरवाड़ा के 2, नीरपुर के 3, अगरैल खुर्द के 17, डढूआ के 5, निलोरुकुन्दपुर के 2, मालपुर के 4, डभैच्छ के 6, खोआजपुर वस्ती के 1, बलीगांव के 14, टेकनारी के 5, मंडई डीह के 5, बहुआरा के 2,मरुई के 5, बेला दरगाह के 2, राघोपुर नरसंडा 1,अजीजपुर चांदे के 3, तीसीऔता के 3, अवाबकरपुर कोआहि के 2, मौदह बुजुर्ग के 12, भेरोखरा के 5, खेसराही के 2 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण का कार्य शुरू नही कराए जाने के कारण उक्त लाभुकों के विरुद्ध नीलाम वाद पत्र दायर कर राशि की वशूली की जाएगी।

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