सहदेई थाने में एक 15 वर्षीय बालिका का बाल विवाह बुधवार को रोका गया।
सहदेई थाने में एक 15 वर्षीय बालिका का बाल विवाह बुधवार को रोका गया।
वैशाली जिले के सहदेई प्रखंड के सहदेई थाने में एक 15 वर्षीय बालिका का बाल विवाह बुधवार को रोका गया। बाल विवाह के संबंध में सूचित चाइल्ड हेल्पलाइन केटॉल फ्री नंबर 1098 पर दी गई थी। जिला बाल संरक्षण विभाग इकाई वैशाली के सहायक निदेशक विनोद कुमार ठाकुर एवं कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के सचिव सुरेंद्र कुमार शुक्ला ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया। विभिन्न अधिकारियों को संबंध में सूचित किया गया। कुशल टीम ने सहदेई थाने के सहयोग से बाल विवाह रोकने में सफलता पाई। उक्त आसन की जानकारी देते हुए संस्था के सचिव श्रीमति सुरेन्द्र कुमार शुक्ला ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के सहयोग से संस्था बाल विवाह रोकथाम में सफल हुई है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है तथा अगर आप लड़की की शादी 18 साल से पहले एवं लड़के की शादी 21 साल से पहले करते हैं तो आप दंड के भागी होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बच्चों को पढ़ने का अवसर प्रदान करें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें।
