बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया।
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बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया।
रिपोर्ट:नसीम रब्बानी, बिहार
भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के अकबरपुर मलाही पंचायत स्थित एफ सी गोदाम ब्रह्म स्थान सराय और मंसूरपुर में बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया।कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के सहयोग से आयोजित किया गया। इस दौरान स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के सचिव सह कार्यक्रम निदेशक सुधीर कुमार शुक्ला ने बताया कि बाल विवाह जैसे कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने और वैशाली को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने के उद्देश्य से लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हैं। अभियान के तहत लोगों को बाल अधिकारों और इसकी सुरक्षा से संबंधित विषय जैसे बाल विवाह,बाल श्रम,बाल यौन-शोषण और बाल तस्करी की जानकारी और इसके दुष्परिणामों को विस्तार से बताया जा रहा हैं। इस अवसर पर अधिकार मित्र संतोष कुमार ने बताया की बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और गैरकानूनी है। भारत में लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई हैं ।इससे कम उम्र में की गई शादी को बाल विवाह माना गया है।बाल विवाह करने पर दोषियों को ₹100000 जुर्माना और 2 साल की जेल या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं।वहीं संस्थान ने अब जिले में तक सैकड़ो बाल विवाह ,बाल-श्रम और बाल- तस्करी जैसे मामलों को रोकने में सफलतायें प्राप्त की हैं। आगामी 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया हैं। इस दौरान लोगों ने अपने बच्चियों का बाल विवाह नहीं करने और समाज से बाल विवाह को समाप्त करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सामजिक कार्यकर्त्ता गुड्डू कुमार,रमेश राय, रामबली राय,योगेश्वर राम,सुरेंद्र राम,अनिल राय, उमेश राम,संजय महतो, मोहन ठाकुर, विकास कुमार, महेश कुमार, गोलू गुप्ता, रैंबो राय, रामनाथ राय,महेश महतो,मंगल कुमार, सिकंदर राय ,बिरजू, रविन्द्र आदि मौजूद थे।