नदियों में निजी नाव परिचालन एवं छठ घाटों पर पटाखा (अतिशबाजी) छोड़ने पर लगायी गयी रोक
नदियों में निजी नाव परिचालन एवं छठ घाटों पर पटाखा (अतिशबाजी)
छोड़ने पर लगायी गयी रोक
रिपोर्ट :प्रभंजन कुमार, वैशाली बिहार
हाजीपुर, : लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर घाटों पर छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर के द्वारा हाजीपुर अनुमंडल क्षेत्र में दिनांक 17.11.2023 को नहाय-खाय से लेकर 20.11.2023 को द्वितीय अर्ध्य की समाप्ति तक (राघोपुर प्रखंड क्षेत्रान्तर्गत आने-जाने वाले को छोड़कर) गंगा नदी, गंडक नदी एवं अन्य सभी छठ घाटों पर निजी नावों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है।
अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर के द्वारा बताया गया है कि छठ घाट पर लोगों द्वारा पटाखा छोड़ने / अतिशबाजी किए जाने की घटना होती है जिससे छठ व्रतियों एवं अन्य लोगों को परेशानी होती है तथा कभी-कभी भगदड़ मचने की संभावना के मद्देनजर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर छठ घाट पर पटाखा छोड़ने एवं पटाखा बिक्री पर रोक लगायी गयी है। यह आदेश 17.11.2023 के अप0 से 20.11.2023 के पूर्वा0 तक छठ पर्व सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगा।
