राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार हाजीपुर वैशाली के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह और अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार रितु कुमारी के निर्देश पर अधिकार मित्र संतोष कुमार के नेतृत्व में लालगंज के मथुरापुर कुशदे महादलित टोला में राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 14 दिसम्बर को हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में किया जाना हैं। इस दौरान कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे अधिकार मित्र संतोष कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत लंबित वाद विवाद,दीवानी फौजदारी के मामले,एन आई एक्ट 138 के मामले, पानी, बिजली बिल के मामले, भूमि के मामले, बैंक बीमा से सम्बंधित मामले, श्रम वाद,राजस्व वाद , वेतन-भत्ता,सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दिए गए फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। साथ ही दीवानी मामलों में सुलह होने पर न्याय शुल्क भी वापस कर देने का प्रावधान है।राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से जहाँ लोगों को त्वरित मुकदमे के झंझट से छुटकारा मिलता है,वही मुकदमे समाप्त होने से समाज में आपसी भाईचारे का माहौल कायम होता है।लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत से होने वाले फायदों और जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को विस्तार से बताया गया।कार्यक्रम अनिता कुमारी, संगीता देवी, ललिता देवी, बिश्नोई माझी,शकुंती देवी, शत्रुघ्न माझी,चिंता देवी, रानी देवी, मनोज मांझी, परवीन मांझी, मतिया देवी आदि मौजूद थे।
