बिहार के वैशाली जिले के महिला थाना कांड संख्या 44/20 में अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है।
बिहार के वैशाली जिले के महिला थाना कांड संख्या 44/20 में अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है। अभियुक्त को पॉक्सो की धारा 6 एवं 10 में तथा आईपीसी की धारा 376 ए तथा बी में दोषी करार दिया गया है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के डायरेक्टर सह सचिव स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान सुधीर कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले में पीड़िता की काउंसलिंग की गई थी तथा उसे लीगल सपोर्ट प्रदान किया जा रहा था। श्री शुक्ला ने त्वरित न्याय देने के लिए पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं विशेष लोक अभियोजक के प्रति आभार व्यक्त किया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 19 जुलाई को की जाएगी।
