स्वच्छता और नियमों पर गोरौल नगर पंचायत का बड़ा कदम—अवैध मांस-मछली दुकानों पर सख्त कार्रवाई तय _रिपोर्ट: सुधीर मालाकार_
गोरौल (वैशाली) — नगर पंचायत गोरौल की कार्यपालक पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने सोमवार को स्थानीय मांस-मछली विक्रेताओं के साथ बैठक में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर स्पष्ट और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि खुले में मांस-मछली की बिक्री अब किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी। सभी दुकानदारों को दुकानों में उचित ढंग से कवर कर बिक्री करनी होगी, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा और खाद्य सुरक्षा मानकों का पूरा पालन करना अनिवार्य होगा। मांस मछली दुकानदारों की कुल 51में से 29 दुकानदार मौजूद रहे, जिन्हें नियमों की जानकारी दी गई और स्वच्छ नगर बनाने में सहयोग करने की अपील की गई। अर्चना कुमारी ने दोहराया कि नगर प्रशासन का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक हित और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यवस्था लागू करना है। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि जो नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ नगर पंचायत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी—जुर्माने से लेकर दुकान का लाइसेंस निलंबित करने तक के प्रावधान लागू हो सकते हैं। इस मौके पर कार्यालय सहायक विकास कुमार सिंह, राज किशोर सिंह, विजेंद्र कुमार ,पिंटू कुमार, स्वच्छता साथी एवं सफाई जमादार दीपक कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया है। कई लोगों ने कहा कि खुले में मांस-मछली बिकने से गंदगी और बदबू की समस्या बढ़ रही थी, जिससे राहगीरों और ग्राहकों को दिक्कत होती थी। प्रशासन के इस कदम से बाजार में साफ-सफाई और व्यवस्था बेहतर होगी। विक्रेताओं को अब स्वच्छता, लाइसेंस और नगर पंचायत के नियमों का पालन करते हुए व्यवसाय करना होगा, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई तय मानी जा रही है।