वैशाली के लोगों के लिए बड़ी राहत: 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 50 हजार ट्रैफिक चालान का होगा छूट के साथ निपटारा
वैशाली के लोगों के लिए बड़ी राहत: 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 50 हजार ट्रैफिक चालान का होगा छूट के साथ निपटारा
हाजीपुर/वैशाली, 2 मई 2026: ट्रैफिक चालान से परेशान वैशाली जिले के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 9 मई 2026 को वैशाली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां सुलह-समझौते के आधार पर ट्रैफिक चालान के मामलों का निपटारा किया जाएगा।
➤ जिला जज के निर्देश: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार हाजीपुर हर्षित सिंह के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रितु कुमारी ने आम नागरिकों से अपील की है।
➤ 50 हजार केस अपलोड: माननीय उच्च न्यायालय एवं बिहार सरकार के आदेश के बाद जिले में ट्रैफिक चालान से संबंधित लगभग 50,000 लंबित मामलों को व्यवहार न्यायालय हाजीपुर की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यह सूची जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक यातायात वैशाली द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
➤ छूट के साथ निपटारा: लोक अदालत में छूट के साथ ट्रैफिक चालान के मामलों का निपटारा कराया जाएगा। यदि आपने चालान का निपटारा नहीं कराया तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
➤ प्री-सिटिंग की सुविधा: इससे बचने के लिए 4 मई 2026 से 8 मई 2026 तक प्री-सिटिंग की भी व्यवस्था की गई है। आप इस दौरान अपना चालान जमा कर सकते हैं। चालान माफ कराने हेतु 4 मई से 9 मई तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से संपर्क करें।
रितु कुमारी की अपील: “सभी नागरिक राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। समझौते के तहत चालान की राशि जमा कराएं और कानूनी झंझट से बचें।”
