बिजली चोरी के आरोप में पातेपुर थाने में दो अलग अलग उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्राथिमिकी दर्ज कराई गई/रिपोर्ट बबलू मिश्रा
पातेपुर से अरविंद कुमार मिश्रा उर्फ बबलू मिश्रा की रिपोर्ट।
पातेपुर थाना क्षेत्र के दो अलग अलग गांव से पातेपुर बिजली आपूर्ति प्रशाखा तथा डभैच्छ बिजली आपूर्ति प्रशाखा के कनीय अभियंता द्वारा बिजली चोरी के आरोप में पातेपुर थाने में दो अलग अलग उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्राथिमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में पुलिस दोनो जेई द्वारा दिये गए आवेदन के आधार पर प्राथिमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।
विद्युत आपूर्ति प्रशाखा पातेपुर के जेई अनिरुद्ध कुमार द्वारा पातेपुर थाने में आवेदन देते हुए बताया गया है कि बिजली विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता महुआ प्रमंडल द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में बकायादारों से राजस्व वसूली के दौरान पाया कि पातेपुर थाना क्षेत्र के हरपुर हरि गांव निवासी लखन पासवान के पुत्र विपत पासवान द्वारा मेन एलटी लाइन से टोका फंसाकर 100 वाट विद्युत भार का उपयोग अपने निजी काम मे किया जा रहा है। वसूली दल के सदस्यों द्वारा उक्त व्यक्ति से जब बिजली सम्बन्धन से संबंधित कागजात की मांग की गई तो पता चला कि उक्त उपभोक्ता का बीते 3 सितंबर को 8027 रुपये बकाया राशि जमा नही किये जाने के कारण उसका बिजली बिच्छेदन किया जा चुका है। विभाग द्वारा विद्युत विच्छेदन किये जाने के बाद से ही उक्त उपभोक्ता द्वारा बिजली चोरी कर उपयोग किया जा रहा था। जिसका कुल राशि 10513 रुपये होता है। इस तरह विपत पासवान द्वारा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कुल18540 रुपये का आर्थिक क्षति हुआ है। वही दूसरी ओर डभैच्छ विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के जेई विनय कुमार सिंह ने पातेपुर थाने में आवेदन देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के राघोपुर नरसंडा गांव निवासी बलिंद्र सहनी द्वारा मेन एलटी लाइन से टोका फंसाकर कृषि कार्य हेतु डेढ़ किलोवाट विद्युत भार में ऊर्जा का उपयोग करते पकड़ा गया है। जिसके संबंध में आवश्यक कागजात की मांग करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा कोई मान्य कागजात प्रस्तुत नही किया गया है। जिसके आलोक में विभाग द्वारा उक्त व्यक्ति पर बिजली चोरी करने के आरोप में प्राथिमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथिमिकी में उक्त व्यक्ति द्वारा बिजली विभाग का कुल 42720 रुपये का नुकसान हुआ है।
