स्वच्छ वातावरण में कदाचारमुक्त करायी जायेगी मैट्रिक परीक्षा
स्वच्छ वातावरण में कदाचारमुक्त करायी जायेगी मैट्रिक परीक्षा

रिपोर्ट प्रभंजन कुमार
हाजीपुर : वैशाली समाहरणालय सभागार में केन्द्राधीक्षक प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा एवं पुलिस अधीक्षक श्री कार्तिकेय शर्मा द्वा संयुक्त ब्रिकिंग में कहा गया कि वैशाली जिल्ला में मैट्रिक परीक्षा-2024 को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार मुजा कराना सुनिरिका किया जाय। इस परीक्षा में कुल 60009 परीक्षार्थी भाग लेंगे, जिसके लिए कुल 64 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। इन परीक्षा केन्द्रों में हाजीपुर अनुमंडल में 31 महुआ अनुमंडल में 24 तथा महनार अनुमंडल में फुल ०३ परीक्षा केन्द्र सम्मिलित है। परीक्षा 15 फरवरी को प्रारंभ होकर 23 फरवरी को समाप्त होगी। परीक्षा दो पालियों में ली जायेगी जिसमें प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्ण से 12:45 बजे अप० तक तथा द्वितीय पाली 200 पजे असे अप० तक चलेगी। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को ४०० बजे तक तथा द्वितीय पारी के परीक्षार्थियों को 0130 ही परीक्षा केन्द में प्रवेश की अनुमति रहेगी। परीक्षा केन्द्रों पर विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारियों को परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्दों की 500 गज की परीधी में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर स्टेटिक दण्डाधिकारी, वरीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है जो स्वच्छ वातावरण में परीक्षा सम्पन्न कराये परीक्षा केन्द्रों के आसपास भी न लगे
इसे सुनिश्चित करायेगें। इसके अतिरिक्षा गती दल दण्डाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है जो विधि व्यवस्था सहित शहरी क्षेत्रों में फोटो स्टेट लेन्द्र / दुकान पर विशेष मजर रखेंगे तथा परीक्षा केन्द्र के निकट के फोटो स्टेट के दुकानों को बंद करा देगें। जिलाधिकारी ने कहा की सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी ४०० बजे पूर्ण० तक अपनी प्रतिनुियक्ति स्थल पर स्थान ग्रहण कर लेगें।
जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केन्द्र के भीतर परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अनाधिकृत प्रवेश वर्जित रहेगा तथा परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के समय परीक्षार्थियों की तलाशी निश्चित रूप से करा ली जाय। महिला परीक्षार्थी की तलासी केवल महिला पदाधिकारी/कर्मी ही करेंगी इसके लिए कपड़े का एक बंद घेरा बनाने का निदेश दिया गया। कोई भी
परीक्षार्थी किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा- मोवाईल, सुदूध, पेजर, आदि लेकर नहीं जायेगा। परीक्षा में कदाचार करने या उसे प्रोत्साहित करने एवं आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध विहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1961 की सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कम से कम 8 माह का कारावास या 2000 रु० तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था करायी गयी है तथा सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा कक्ष में बैठने सम्बधी सीट प्लान की एक प्रति मुख्य प्रवेश द्वार पर तथा एक प्रति सूचना पट पर लगाना सुनिश्चित करेगे। परीक्षा कक्ष के अन्दर प्रति 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगे की किसी भी कक्ष में दो से कम वीक्षक न हो। जिलाधिकारी
ने कहा कि जिला अन्तर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों के सम्पूर्ण व्यवस्था के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार सिंह रहेगें। परीक्षा अवधि के दौरान यातायात को सुचारू बनाये रखने का निदेश यातायात प्रभारी को दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त होमगार्ड के जवान केन्द्र के आस-पास के रहने वाले
नहीं हो इस पर ध्यान दिया जाय तथा पुलिस बल की यह जबावदेही रहेगी कि बाहर से परीक्षा केन्द्र प्रभावित नहीं हो। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पीक्षक के पास मोवाईल फोन नहीं रहेगा। उड़नदस्ता दल के पदाधिकारी भी मोबाईल लेकर परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेश नही करेंगे। मीडिया कर्मियों के परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेश पर रोक लगायी गयी है।
परीक्षा अवधि में ०१:३० बजे पूर्वाध से परीक्षा समाप्ति तक 06224-260220 पर जिला नियंत्रण का कार्यरत रहेगा जिसके वरीय प्रभारी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को बनाया गया है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीसीएलआर, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
