April 22, 2026

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महिलाओं के लैंगिक अपराध अधिनियम 2013 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया।

महिलाओं के लैंगिक अपराध अधिनियम 2013 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया।

रिपोर्ट :नसीम रब्बानी, वैशाली बिहार 

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वैशाली ओम प्रकाश सिंह के आदेशानुसार एवं अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैशाली रितु कुमारी के निर्देशानुसार शुक्ला सभागार, हाजीपुर में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक अपराध अधिनियम 2013 के तहत कार्यशाला का आयोजन स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सह सचिव स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान सुधीर कुमार शुक्ला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में तमाम तरह के कानून बने हैं। ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर सके। प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2013 के तहत प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी महिला के साथ कार्य स्थल पर हिंसा हो रही है तो वह इसकी शिकायत आंतरिक समिति के साथ करें। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अत्याचार को सहने की आवश्यकता नहीं है तथा अपने हौसला को बुलंद रखना है। तमाम तरह के कानून आपकी सुरक्षा के लिए बनाएगए हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ताओं ने महिला के सुरक्षा के संबंध में विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रखा । कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में किया गया।

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