*पांच लीटर देशी शराब बरामद मामले में कोर्ट ने पांच साल एक लाख रुपये अर्थ दंड कि सजा सुनाई*
*(गुड्डू राज)*
दरभंगा वयवहार नयायालय के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के मनकौली शेराटोला निवासी प्रेम चन्द्र सहनी को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) मामले में पांच वर्ष सश्रम करावास और एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। इस केस में विशेष लोक अभियोजक हरे राम साहू ने सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक आगामी होली के हुड़दंग को देखते हुए त्वरित गति से उत्पाद अधिनियम के मामले में बहस पूर्ण करवा दिया। विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक 13 नवंबर 2020 को अभियुक्त प्रेम चंद सहनी को 05 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ बिठौली चौक के पास सिमरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिस पर जमादार सुरेश दुबे कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर सिमरी थाना कांड संख्या 245/20 दर्ज किया गया था।मामले में तीन गवाहों कि गवाही कराई गई थी।