April 21, 2026

NR INDIA NEWS

News for all

पंचायत चुनाव में सभी मतदान केंद्र व मतगणना केंद्र पर तंबाकू मुक्त परिसर की बोर्ड, साइनेज या दीवाल लेखन के निर्देश/ नसीम रब्बानी

पंचायत चुनाव में सभी मतदान केंद्र व मतगणना केंद्र पर तंबाकू मुक्त परिसर की बोर्ड, साइनेज या दीवाल लेखन के निर्देश/ नसीम रब्बानी

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग , बिहार सरकार ने सभी जिला अधिकारी को पत्र लिखकर दिया निर्देश

समाज को तंबाकू से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया जाये

वैशाली/9 सितंबर
राज्य के सभी जिलों में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार के  सचिव ने सभी जिला अधिकारी को पत्र लिखकर  निर्देश दिया की सभी मतदान केंद्र व मतगणना केंद्र पर तंबाकू मुक्त परिसर की बोर्ड, साइनेज या दीवाल लेखन किया जाए। जिससे तंबाकू नियंत्रण की दिशा में जागरूकता लाई जा सके तथा तंबाकू के उपयोग से रोका जा सके। जिसपर उलंघन करने वालों को दंडित करने की प्रावधान का भी जिक्र हो। साथ ही परिसर अथवा चिकित्सीय संस्थान में तंबाकू इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर त्वरित दंड का प्रावधान हो। तंबाकू का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है। सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की जरुरत है, जिससे समाज को तंबाकू सेवन के खतरे से अवगत कराते हुए उन्हें तंबाकू से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया जाये।

तम्बाकू सेवन मुख कैंसर का है प्रमुख कारण :
सिविल सर्जन डॉ प्रमोद कुमार सिंह ने बताया सभी प्रकार के कैंसरों में तंबाकू के सेवन से जुड़े कैंसरों का हिस्सा 40 प्रतिशत है एवं 90 प्रतिशत मुँह का कैंसर तंबाकू के प्रयोग से होते हैं। तंबाकू सेवन पर रोक लगाने एवं साथ ही तंबाकू से होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में वृहत पैमाने पर जन-जागरूकता फैलाने की जरुरत है। तंबाकू का दुष्प्रभाव सबसे अधिक स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है। अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में 28 अगस्त की आठवीं राज्य तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में कहा गया था कि सभी विभाग आपसी समन्वय से तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण एवं तंबाकू नियंत्रण अधिनियम-2003 के प्रभावी अनुपालन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय:
जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है। पिछले साल ही कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला पदाधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसमें निर्देशित ‌किया गया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर  तंबाकू एवं तम्बाकू उत्पादों अथवा कोई अन्य पदार्थों का सेवन कर के यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपये जुर्माने का निर्देश दिया गया है।

इधर-उधर थूकने पर लगेगा जुर्माना:
जिले में तंबाकू का सेवन कर के यत्र तत्र थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।  साथ ही  6 माह की जेल भी हो सकती है । इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित है।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा:
सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है।  सार्वजनिक स्थानों पर थूकना  स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी तथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। भा.द.वि. (IPC) की धारा 268 एवं 269* के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.