फर्जीवाड़ा कर जमीन बैनामा कराने पर पीड़ित ने न्यायालय में किया परिवाद पत्र दायर
फर्जीवाड़ा कर जमीन बैनामा कराने पर पीड़ित ने न्यायालय में किया परिवाद पत्र दायर– नयागांव(सारण)नयागांव के एक व्यक्ति के साथ दो लोगो द्वारा फर्जीवाड़ा कर जमीन का बैनामा करवा लेने का मामला सामने आया है।जिसको लेकर पीड़ित राजकिशोर प्रसाद राय पिता स्व0भोथर राय साकिन+पो0- थाना नयागांव जिला सारण के निवासी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छपरा के न्यायालय में दो लोगों के खिलाफ एक परिवाद पत्र दायर किया है पीड़ित व्यक्ति ने कहा है कि बेबी प्रियम पति राणा जितेन्द्र प्रसाद सिंह साकिन +थाना राजीव नगर मोहल्ला,आशियाना दीघा रोड पटना एवं मेघा पुत्री राणा जितेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ आर जे पी सिंह,मोहल्ला शंकर कॉलोनी,थाना राजीव नगर,आशियाना दीघा रोड पटना फुलवारी दोनों जिला पटना निवासी मेरे पूर्व से परिचित है तथा हमदोनो के बीच पारिवारिक मधुर संबंध थे आरोपियों का इसी वजह से मेरे घर पर आना जाना रहता था।आरोपित अगस्त 2021 के दूसरे सप्ताह में मेरे घर पर आकर मेरे जमीन नयागांव थाना क्षेत्र के कस्तूरी चक मौजे अंचल सोनपुर में स्थित मेरे जमीन की बिक्री की बात मुझसे तय की थी जिसपर मैं उनलोगों के विश्वास में आ गया तब आरोपियों ने खाता संख्या 69 सर्वे 22 एवं खाता संख्या 55 सर्वे 23 में से चार चार कट्ठा नौ नौ धुर कुल नौ कट्ठा जमीन भेजने की बात की।इसी बीच आरोपी ने 9 सितम्बर 2021 को मेरे घर आकर बोली कि बैनामा करने से पहले खाता 69 के जमीन का निबंधन कार्यालय छपरा में निबंधन पदाधिकारी से इजाजत लेना है तो हम उनके साथ छपरा चले गए वहाँ आरोपी ने पहले से बैनामा का फर्जी कागज तैयार किया हुआ था जिसपर मुझसे हस्ताक्षर करा लिया।वहीं दोनों आरोपियों ने दिसम्बर 2021 के अंतिम सप्ताह में मेरे घर खाता 55 की जमीन का भी निबंधन कराने की बात कही तथा 14 जनवरी 2022 को मुझे निबंधन कार्यालय छपरा ले गई और फर्जी बैनामा कागजात पर हस्ताक्षर करा कर मुझसे फर्जीवाड़ा कर बैनामा करा लिया।कुछ ग्रामीणों ने पीड़ित को बताया कि उसका जमीन बैनामा हो चुका है तो इसकी जांच करने के लिए निबंधन कार्यालय में जाकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह अपनी जमीनी दोनों आरोपियों को बैनामा कर चुका है।सूचक ने बताया कि इसके एवज में आरोपित ने दो बार पच्चीस पच्चीस हजार रुपये कुल पचास हजार रुपये दिया है जबकि जमीन का रेट 2 लाख 70 हजार रुपये प्रति कट्ठा की दर से तय हुआ था नौ कट्ठा जमीन जिसका कुल राशि 24 लाख 30 हजार रुपये हुआ जिसमें उनलोगों ने दो बार मे 50 हजार रुपये दिए और बोले कि रजिस्ट्री के दिन पहले बैंक खाता में 23लाख 80 हजार रुपये जमा कर देने की बात कही थी इस घटना के बाद पीड़ित व्यक्ति ने जब आरोपी के घर जाकर फर्जीवाड़ा कर जमीन बैनामा कराने के संबंध में पूछताछ किया तथा बाकी की पैसे की मांग की तो उनलोगों ने पैसा देने से साफ इंकार कर दिया और गाली गलौज कर दो अज्ञात लोगों को बुलाकर धक्का मुक्की कर घर से भागा दिया इसी बीच आरोपी मेघा ने पीड़ित व्यक्ति को धमकी दिया कि अगर आज के बाद यहाँ नजर आए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा इसके बाद पीड़ित व्यक्ति का मामला थाना में दर्ज नही होने के कारण 27 जून सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छपरा के न्यायालय में जाकर एक परिवाद पत्र दायर किया है।
