April 22, 2021

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कोरोना को लेकर दुकान,प्रतिष्ठान संबंधित निर्देश जारी* *रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू*

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*कोरोना को लेकर दुकान,प्रतिष्ठान संबंधित निर्देश जारी*
*रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू*

दरभंगा : विशेष सचिव,गृह विभाग विशेष शाखा,बिहार के द्वारा कोरोना कोविड-19 संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त प्रबंध कार्रवाई करने एवं बाजारों में भीड़-भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यकतानुसार दुकानों को खोलने के लिए जिला प्रशासन को प्राधिकृत किया गया है।
उक्त के आलोक में जिलाधिकारी डॉ.त्यागराजन एस.एम द्वारा आदेश निर्गत करते हुए दरभंगा नगर निगम,बेनीपुर नगर परिषद् एवं प्रखंड मुख्यालयों में दुकानों प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित श्रेणीवार खोलने की अनुमति दी गई है श्रेणी-1के दुकान प्रतिष्ठान अपने निर्धारित दिन सोमवार,मंगलवार,बुधवार एवं बृहस्पतिवार को खोलेंगे। जिनमें कपड़ा की दुकान तथा रेडीमेड वस्त्र की दुकान,अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान जूता-चप्पल,स्पोर्ट्स,बर्तन,सोना-चांदी,ड्राईक्लीनर्स एवं अन्य सभी दुकानें जो किसी श्रेणी में ना हो),इलेक्ट्रॉनिक गुड्स,पंखा,कूलर,एयर कंडीशनर्स,मोबाइल,कम्प्यूटर,लैपटॉप,यू.पी.एस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत,ऑटोमोबाईल्,टायर एवं ट्यूब्स,लुब्रिकेन्ट,ऑटोमोबाईल स्पेयर पार्ट्स की दुकान शामिल हैं।श्रेणी-2 के दुकान प्रतिष्ठान अपने निर्धारित दिन सोमवार से रविवार खुलेंगे।जिसमें किराना दुकान,मेडिकल दुकान,डेयरी,सभी अस्पताल,निजी क्लिनिक,होम डिलीवरी सेवा,ई-कॉमर्स,अनाज मंडी,फल,सब्जी मंडी,मीट,मछली की दुकानें पशुचारा,मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप,प्रदूषण जांच केंद्र,निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा,सीमेंट,स्टील,बालू,स्टोन,गिट्टी,सीमेंट ब्लॉक,ईट,प्लास्टिक पाइप,हार्डवेयर,सैनेटरी फिटिंग,लोहा,पेंट,शटरिंग सामग्री की दुकानें शामिल है।

*सभी दुकानें अपराह्न 6:00 बजे तक ही खुली रहेंगी।*

दुकानों में अपराह्न 6:00 बजे के बाद ग्राहकों को दुकान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुकानदार एवं ग्राहकों को मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। दुकानदार कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही ग्राहकों को दुकान में प्रवेश देना सुनिश्चित करेंगे।

*यह आदेश जिले के नगर क्षेत्र, सभी नगर परिषद्, प्रखंड मुख्यालय में लागू रहेगा।*

इसके साथ ही नगर आयुक्त,दरभंगा नगर निगम,सिविल सर्जन,जिला परिवहन पदाधिकारी,जिला शिक्षा पदाधिकारी,सभी अनुमंडल पदाधिकारी,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचलाधिकारी,कार्यपालक पदाधिकारी,बेनीपुर सभी थानाध्यक्ष,दरभंगा जिला को निम्नांकित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु भी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। 01.स्कूल,कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान दिनांक 15 मई तक बंद रहेंगे। इस अवधि में सरकारी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग,बिहार लोक सेवा कर्मचारी आयोग,बिहार तकनीकी चयन आयोग,केंद्रीय चयन परिषद,सिपाही भर्ती,बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे। 02.सभी सरकारी कार्यालय निजी कार्यालय अपराह्न 05.00 बजे बंद हो जायेंगे।आवश्यक आकस्मिक सेवाओं यथा-पुलिस,फायर बिग्रेड,स्वास्थ्य,आपदा प्रबंधन,दूर संचार,डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर ये शर्ते लागू नहीं होगी। 03.रेस्टोरेन्ट ढ़ावा भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 09.00 बजे तक किया जायेगा। 04.सभी सिनेमा हॉल,शॉपिंग मॉल,क्लब,स्वीमिंग पूल,स्टेडियम,जिम,पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। 05.सभी धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रहेंगे। 06.रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। बस हवाई रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। 07.सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। यह रोक दफन दाह संस्कार कार्यक्रम तथा विवाह एवं श्राद्ध कार्यकमों पर लागू नहीं रहेगी।
दफन दाह संस्कार कार्यकम के लिए अधिकतम 25 तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम 100 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। 08.आवश्यक सेवाओं जैसे परिवहन,बैकिंग,डाक,स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं फायर,पुलिस एम्बुलेंस आदि पर छूट रहेगी। निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
09.अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगी 10.सिविल सर्जन दरभंगा,प्राचार्य अधीक्षक,डी.एम.सी.एच.के द्वारा कोविड -19 के संक्रमित मरीजों का उपचार निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था एवं संसाधन उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।11.नगर आयुक्त,दरभंगा नगर निगम सिविल सर्जन जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी सभी अनुमंडल पदाधिकारी,दरभंगा जिला एवं कार्यपालक पदाधिकारी,बेनीपुर नगर परिषद के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव एवं सजग रहने तथा आवश्यक सावधानी बरतने हेतु माइकिंग के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। 12.उप विकास आयुक्त,दरभंगा महाप्रबंधक,जिला उद्योग केन्द्र श्रम अधीक्षक,दरभंगा सभी प्रखड विकास पदाधिकारी,प्रोग्राम पदाधिकारी,मनरेगा द्वारा बाहर से आने वाले श्रमिकों की स्थिति की समीक्षा की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार औद्योगिक कलस्टर योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार मुहैया कराया जायेगा। उक्त कार्यो का अनुश्रवण उप विकास आयुक्त,दरभंगा को सुनिश्चित करने को कहा गया है। 13.अधीक्षक,डी.एम.सी.एच. को शीघ्र,अतिशीघ्र अपने संस्थान में लिक्विड ऑक्सीजन भंडार टैंक प्लांट का अधिष्ठापन कराने को कहा गया है। 14.सिविल सर्जन,दरभंगा सभी दवाओं एवं मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे। 15.सहायक औषधि नियंत्रक,दरभंगा महत्वपूर्ण दवाएँ यथा-एवं अन्य दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे। इसके साथ ही सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए उपर्युक्त्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

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