अतिक्रमण मुक्त का नोटिस मिलते ही दुकानदार अपनी रोजी रोटी को लेकर हुए बेचैन।
गोरौल वैशाली जाहिद वारसी की रिपोर्ट।
अतिक्रमण मुक्त का नोटिस मिलते ही दुकानदार अपनी रोजी रोटी को लेकर हुए बेचैन।
मिली जानकारी के अनुसार
गोरौल प्रखंड कार्यालय से सटे दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकान बना कर बैठे दुकानदारों को 2 माह पूर्व उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त करने को कहा गया था परंतु उक्त भूमि खाली नही होने पर एक बार पुनः नोटिस देकर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया है, आदेश के अनुसार 5.11.22 तक उक्त भूमि को पुर्ण रुप से खाली नही करने पर 20 हजार जुर्माना एवं एक वर्ष की कारावास होगी,
ज्ञात हो की आधा दर्जन से ऊपर दुकान मंदिर के भूमि पर बनाई गई है दुकानदारों का कहना है की हमलोग राम जानकी सह शिवालय न्यास समिति के सहमति से दुकान बनाएं हैं फिर भी दुकान खाली करने का नोटिस दिया गया है, हमलोग सरकारी भूमि खाली कर दिए हैं जो धुप से बचने हेतु करकट डाल रखा था , राम जानकी सह शिवालय न्यास समिति के समिति के कोषाध्यक्ष शशिभूषण सहनी से पुछने पर बताया कि 14 डिसमिल जमीन मंदिर को आवंटित किया गया है जिसका निबंधन संख्या 4177 है , कैडस्टरल खेसरा 91 से 1960 में रिविजनल खेसरा 145 बना है इस भूमि से सरकार को कोई लेना देना नही होना चाहिए, इस बात को लेकर हम लोग प्रखंड कार्यालय में गए थे प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी से इस समस्या पर बात करने गए लेकिन बात नही हो सकी थाना पर जनता दरबार में भी गये लेकिन वहां भी कोई बात नही हुई है , वहीं अंचल भूमि खाली कराने की हठ पर अरे हुए हैं। जिसके विरोध में हम लोग उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देकर मंदिर के भूमि के सुरक्षा कि गुहार लगाई है , सरकार अपनी भूमि अवश्य खाली कराए इससे हम लोगों को कोई आपत्ती नही है, लेकिन मंदिर परिसर में बसे दुकानदारों को बे वजह परीसान न करे , अंचल अधिकारी तानापूर्ण रवैया अपना रहे हैं जिससे गरीब दुकानदारों में रोष बना हुआ है और अपना भविष्य अंधकारमय होता देख रहे हैं
