आवेदन के 12 दिनों बाद दर्ज हुई रंगदारी की प्राथमिकी फिर भूमि विवाद को लेकर धारा 144 किया लागू
आवेदन के 12 दिनों बाद दर्ज हुई रंगदारी की प्राथमिकी
फिर भूमि विवाद को लेकर धारा 144 किया लागू
महुआ। रेणु सिंह
महुआ थाने के नूर मोहम्मद चक में भूमि विवाद को लेकर रंगदारी का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत एक पक्ष की ओर से थाने को रंगदारी मंगने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया गया। जबकि आवेदन मिलने के 12 दिनों बाद पुलिस ने प्राथमिक की दर्ज की। फिर बाद में भूमि विवाद को लेकर जमीन पर धारा 144 लागू किया गया।
नूर मोहम्मद चक निवासी और भाजपा कार्यकर्ता आलोक कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में छोले की रंगदारी मंगनी का आरोप लगाते हुए थाने में 20 अगस्त को आवेदन दिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी जमीन पर चढ़कर उनके साथ बदसलूकी करते हुए 6 लाख की रंगदारी मांगी गई। कहा गया कि रंगदारी नहीं दोगे तो घर नहीं बनने देंगे। घर बनाने के लिए रखें सरिया 50 किलो उठाकर ले गए। इस मामला को पुलिस ने 12 दिनों बाद 2 सितंबर को थाने में रजिस्टर्ड किया। उसके बाद घर बन रहे भूमि पर धारा 144 लागू कर दी।