न्यायालय के फैसले के 8 वर्ष बाद भी मजदूरी का भुगतान नही होने पर मुख्यमंत्री से लगाई गुहार
न्यायालय के फैसले के 8 वर्ष बाद भी मजदूरी का भुगतान नही होने पर मुख्यमंत्री से लगाई गुहार रिपोर्ट:नसीम रब्बानी
वैशाली:(महुआ) न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर अनुमंडल न्यायालय के स्तर पर दिए गए फैसले के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर मजदूर ने मुख्यमंत्री के यहां एक आवेदन देकर, राशि भुगतान कराने की मांग की है। मजदूरों का भुगतान नहीं होने पर अनुमंडल न्यायालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने की लिखित जानकारी दी है। महुआ नगर परिषद के छतवारा चक शेख निजाम निवासी यदुवीर कुमार सिंह ने न्यूनतम मजदूरी को लेकर एक मामला अनुमंडल न्यायालय में दायर किया था। मामले में सुनवाई के बाद प्रतिवादी रविनंदन सहायक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अम्रपाली टॉकीज पर 9 लाख 76 हजार रुपय का भुगतान करने का आदेश अनुमंडल न्यायालय ने 8 वर्ष पूर्व किया था । राशि के भुगतान की मांग को लेकर मजदूर ने श्रम अधीक्षक से लेकर अन्य ,वरीय पदाधिकारी एवं मुख्यमंत्री के यहां परिवाद पत्र दायर किया। परिवाद दायर करने के बावजूद मजदूर का भुगतान आज तक नहीं किया गया ।मजदूरी की राशि के भुगतान को लेकर सर्टिफिकेट केस भी किया गया।
