गैंगरेप पीड़िता के परिवार को स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के द्वारा इलाज हेतु ₹10000 की आर्थिक सहायता प्रदान की है।
वैशाली जिले के बलीगांव थाना कांड संख्या 62/23 मे गैंगरेप पीड़िता के परिवार को स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान हाजीपुर वैशाली के द्वारा इलाज हेतु ₹10000 की आर्थिक सहायता प्रदान की है। मालूम हो कि पीड़िता के स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर है तथा पीड़िता के पिता ने मदद की गुहार लगाई थी।इस संबंध में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से संचालित एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के तहत इंटीरिम कंपनसेशन हेतु कोर्ट में आवेदन दिया गया तथा पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के साथ बैठक की गई। जिसमें उन्होंने ₹100000 की इंटिरिम कंपनसेशन देने हेतु आश्वासन दिया है। जल्द ही पीड़िता को ₹100000 की सहायता राशि उसे प्राप्त होगा। साथ ही साथ मामले के स्पीडी ट्रायल चलाने हेतु आरक्षी अधीक्षक वैशाली से केस का स्पीडी ट्रायल करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी देते हुए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के तहत संचालित एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के निदेशक सह नोडल डायरेक्टर चाइल्डलाइन वैशाली सुधीर कुमार शुक्ला ने बताया कि पीड़िता को अधिवक्ता की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा संस्थान द्वारा उसके स्वास्थ्य पर आने वाले सभी खर्च का वाहन किया जाएगा। साथ ही साथ पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाने में हर संभव मदद किया जाएगा।
