विश्व बाल श्रम निषेध दिवस” के अवसर पर पोझियां स्थित स्टडी प्लानेट कोचिंग सेंटर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस” के अवसर पर पोझियां स्थित स्टडी प्लानेट कोचिंग सेंटर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार हाजीपुर वैशाली के तत्वावधान में पारा विधिक सेवक संतोष कुमार के नेतृत्व में नि:शुल्क विधिक सहायता सह परामर्श केन्द्र लालगंज द्वारा “विश्व बाल श्रम निषेध दिवस” के अवसर पर पोझियां स्थित स्टडी प्लानेट कोचिंग सेंटर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।विदित हो की दुनिया भर में बाल मजदूरी के प्रति विरोध जताने एवं जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान पीएलवी संतोष कुमार ने बताया कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से श्रम ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और समाज मे आगे बढ़ने के लिए जागरूक करना है। भारत में बाल श्रम को गैरकानूनी माना गया है और अनुच्छेद 24 के तहत इस पर पाबंदी लगाई गई है।अगर कोई नियोक्ता 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कार्य पर लगाता है तो उसे 2 वर्ष की कैद या अधिकतम ₹50000 तक का जुर्माना या दोनों ही सजायें एक साथ हो सकता है। लोगों से समाज मे बाल श्रम के अभिशाप को खत्म करने की दिशा में सहयोग करने की अपील की गई।साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह और प्राधिकार सचिव राजेश कुमार के निर्देश पर आगामी 13 जुलाई को व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया हैं ,लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय वाद- विवाद के मामलों में फैसले का निष्पादन आपसी सुलह- समझौते के आधार पर किया जाता हैं ।कार्यक्रम में आदित्य कुमार,संस्कार तिवारी, प्रियंका कुमारी, प्रीति कुमारी, अर्चना राजेश कुमार, ख़ुशी कुमारी, रूबी प्रवीण, स्नेहा कुमारी, अंशिका कुमारी, सबीना खातून, साहिल रजा, आदर्श कुमार,आदि उपस्थित थे।
