May 1, 2026

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राजापाकर थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय बालिका का बाल विवाह को रोका गया।

जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राजापाकर थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय बालिका का बाल विवाह को रोका गया।

बाल विवाह के संबंध में सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई वैशाली विनोद कुमार ठाकुर एवं स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के सचिव सुधीर कुमार शुक्ला ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया। तत्पश्चात राजापाकर थाना पुलिस के सहयोग से बाल विवाह रोकने में सफलता प्राप्त की जा सकी। श्री शुक्ला ने बताया कि जिला पदाधिकारी वैशाली श्री यशपाल मीणा एवं आरक्षी अधीक्षक वैशाली श्री हरकिशोर राय द्वारा बाल विवाह को रोकने में सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई की जाती है। जिसका परिणाम है कि वैशाली जिले के अंदर बड़ी संख्या में बाल विवाह को रोका गया है। बाल विवाह को रोकने में चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई वैशाली, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से संस्था द्वारा लोगों में जन जागरूकता कराई जा रही है की 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी हम 21 वर्ष से पहले लड़के की शादी गैरकानूनी है तथा इसके लिए सजा का प्रावधान है। राजापाकर थाना के सब इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार, पंचायत के मुखिया उपेंद्र राय, चाइल्ड हेल्पलाइन वैशाली के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर स्मिता कुमारी, सुपरवाइजर राहुल कुमार, स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के टीम इंचार्ज शालिनी भारती, शत्रुजीत कुमार , मुन्ना कुमार के संयुक्त प्रयास से बाल विवाह को रोका गया।

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