अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
बिहार के वैशाली जिले के महिला थाना कांड संख्या 20/22 में अभियुक्त को आज सजा सुनाई गई। अभियुक्त को पोक्सो की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है तथा ₹50000 का अर्थदंड लगाया गया है। मालूम हो कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के तहत स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के द्वारा पीड़िता की काउंसलिंग की गई थी तथा उसे कानूनी सहायता प्रदान की जा रही थी। कार्यक्रम के डायरेक्टर सुधीर कुमार शुक्ला ने त्वरित न्याय देने के लिए पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं विशेष लोक अभियोजक के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री शुक्ला ने आरक्षी अधीक्षक वैशाली ललित मोहन शर्मा एवं त्वरित विचारण कोषांग के पदाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया है। जिनके सहयोग से पीड़िता को त्वरित न्याय मिल सका।
